संरक्षित वन्यजीव तेंदुए की खाल अवैध रूप से रखने और बेचनेवाले को पनवेल अपराध शाखा प्रकोष्ठ २ ने किया गिरफ्तार

संरक्षित वन्यजीव तेंदुओं की लुप्तप्राय दुर्लभ प्रजातियों की खाल अवैध रूप से रखने और बेचनेवाले को अपराध शाखा प्रकोष्ठ २ ने किया गिरफ्तार। \"\"

मुंबई : तेंदुए वन्यजीव खाद्य श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, और यदि वे तस्करी के कारण विलुप्त हो जाते हैं, तो पूरी खाद्य श्रृंखला और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। अतः ऐसे पशुओं के शिकार एवं तस्करी की गतिविधियों पर रोक लगाने के संबंध में पुलिस आयुक्त मिलिंद भराम्बे, पुलिस आयुक्त संजय मोहिते, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (अपराध) महेश घुर्ये, पुलिस उपायुक्त (अपराध) अमित काले, सहायक पुलिस आयुक्त (अपराध) विनायक वास्त ने आदेश दिया था ।
28/02/2023 को क्राइम ब्रांच, सेल-02, पनवेल पुलिस कांस्टेबल 1732/अनिल पाटिल को एक गोपनीय मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली कि 28/02/2023 को मुंबई गोवा हाईवे रोड पर खारपाड़ा टोल नाका के नजदीक वैष्णवी होटल के पास एक व्यक्ति दुर्लभ प्रजाति कि एक संरक्षित वन्यजीव तेंदुए की खाल को अपने पास रख कर बेच रहा था। पनवेल अपराध शाखा के वपोनी रवींद्र पाटिल ने तद्नुसार प्राप्त समाचार एकत्रित कर वरिष्ठों को इसकी जानकारी दी। वरिष्ठों के आदेश पर पुलिस टीम गठित कर पंच, वन विभाग के अधिकारियों व छापेमारी के लिए आवश्यक सामग्री के साथ उक्त स्थान पर भेजा गया और जाल बिछाया गया. कुछ देर बाद एक इसम को कंधे पर झोला लटकाए खरपाड़ा पुल की तरफ से खारपाड़ा टोल बूथ की ओर आते देखा गया। उसे देखते ही उसके साथ मौजूद व्यक्ति ने योजना के अनुसार इशारा किया । जब उक्त इसाम मुंबई की तरफ खारपाड़ा टोलनाका में आया तो पुलिस टीम ने भागने का मौका दिए बगैर जितेन्द्र खोटू पवार उर्फ ​​संजू, उम्र-31 वर्ष, पेशा-मजदूर, राठीः- मंडनगढ़ पब्लिक चावड़ी का पड़ोसी, पोस्ट ऑफिस मांडंगड, जिला-रत्नागिरी को एक जंगली जानवर तेंदुए की खाल के साथ हिरासत में लिया. इस संबंध में न्यू पनवेल थाने में गुरकरा 48/23 वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9(1), 49, 51 के तहत मामला दर्ज कर आगे की तपास जारी है।

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